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आजमगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के दोषियों को 'आजीवन कारावास', सजा सुनते ही कांप उठे अपराधी!

आजमगढ़ की अदालत ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले (मुकदमा संख्या 520/2023) में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो दोषियों, कासिम और फहीम को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला जज (कोर्ट नंबर-5) श्री ओमप्रकाश मिश्रा ने आठ गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25,000-25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, साथ ही कासिम को आर्म्स एक्ट के तहत अतिरिक्त 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह फैसला क्षेत्र में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

19-06-2026 10:06:39 14 Views
आजमगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के दोषियों को 'आजीवन कारावास', सजा सुनते ही कांप उठे अपराधी!

आजमगढ़। जिले की एक अदालत ने आज हत्या के एक संगीन मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला जज (कोर्ट नंबर-5) श्री ओमप्रकाश मिश्रा ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह कठोर निर्णय सुनाया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला 'सरकार बनाम कासिम आदि' (मुकदमा अपराध संख्या 520/2023) से संबंधित है, जिसमें धारा 302, 34 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। अदालत में चली लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 महत्वपूर्ण गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष ने अपनी तरफ से 3 गवाहों को सामने रखा। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों—कासिम और फहीम को दोषी करार दिया।

अदालत का फैसला: सजा और जुर्माना

अतिरिक्त जिला जज कोर्ट नंबर-5 ने कानून का कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई:

  • अभियुक्त कासिम: * धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड। (जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास)।

    • 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। (जुर्माना न देने पर 1 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास)।

  • अभियुक्त फहीम: * धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड। (जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास)।

न्याय की जीत

इस फैसले के बाद से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार पुलिस और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों को मजबूती से कोर्ट के सामने रखा, जिसके परिणामस्वरूप अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।

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आजमगढ़ की अदालत ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले (मुकदमा संख्या 520/2023) में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो दोषियों, कासिम और फहीम को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला जज (कोर्ट नंबर-5) श्री ओमप्रकाश मिश्रा ने आठ गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25,000-25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, साथ ही कासिम को आर्म्स एक्ट के तहत अतिरिक्त 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह फैसला क्षेत्र में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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क्या था पूरा मामला?

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अदालत का फैसला: सजा और जुर्माना

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  • अभियुक्त कासिम: * धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड। (जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास)।

    • 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। (जुर्माना न देने पर 1 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास)।

  • अभियुक्त फहीम: * धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड। (जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास)।

न्याय की जीत

इस फैसले के बाद से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार पुलिस और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों को मजबूती से कोर्ट के सामने रखा, जिसके परिणामस्वरूप अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।

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